कार्यालय आदेश
समय-सारिणी (विद्यालयों हेतु)
प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों हेतु निम्नलिखित समय-सारिणी निर्धारित की जाती है। यह समय-सारिणी ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन सत्र के अनुसार लागू होगी।
ग्रीष्मकालीन समय (01 अप्रैल से 30 सितम्बर)
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क्रम |
अवधि |
समय |
अवधि (मिनट) |
|
1 |
प्रार्थना |
07:15 – 07:30 |
15 |
|
2 |
पीरियड 1 |
07:30 – 08:10 |
40 |
|
3 |
पीरियड 2 |
08:10 – 08:50 |
40 |
|
4 |
पीरियड 3 |
08:50 – 09:30 |
40 |
|
5 |
पीरियड 4 |
09:30 – 10:10 |
40 |
|
6 |
मध्यावकाश |
10:10 – 10:40 |
30 |
|
7 |
पीरियड 5 |
10:40 – 11:15 |
35 |
|
8 |
पीरियड 6 |
11:15 – 11:50 |
35 |
|
9 |
पीरियड 7 |
11:50 – 12:25 |
35 |
|
10 |
पीरियड 8 |
12:25 – 01:00 |
35 |
शीतकालीन समय (01 अक्टूबर से
31 मार्च)
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क्रम |
अवधि |
समय |
अवधि (मिनट) |
|
1 |
प्रार्थना |
08:45 – 09:00 |
15 |
|
2 |
पीरियड 1 |
09:00 – 09:45 |
45 |
|
3 |
पीरियड 2 |
09:45 – 10:30 |
45 |
|
4 |
पीरियड 3 |
10:30 – 11:15 |
45 |
|
5 |
पीरियड 4 |
11:15 – 12:00 |
45 |
|
6 |
मध्यावकाश |
12:00 – 12:30 |
30 |
|
7 |
पीरियड 5 |
12:30 – 01:10 |
40 |
|
8 |
पीरियड 6 |
01:10 – 01:50 |
40 |
|
9 |
पीरियड 7 |
01:50 – 02:30 |
40 |
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10 |
पीरियड 8 |
02:30 – 03:10 |
40 |
नोट:
1. आवश्यकतानुसार समय-सारिणी में संशोधन समिति
द्वारा किया जा सकता है।
2. किसी भी दशा में शिक्षण अवधि में कमी नहीं
की जाएगी।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
(रविनाथ रमन) सचिव
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